कोविड-19 पोजटिव मरीजो के डिस्चार्ज हेतु नवीन दिशा निर्देश
उज्जैन ।राज्य शासन के स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा एक परिपत्र जारी कर कोविड-19 पॉजिटिव मरीजो के डिस्चार्ज हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । जारी दिशा निर्देश अनुसार कोविड केयर सेंटर में भर्ती मन्द , अतिमंद, लक्षण के पॉजिटिव केस में दैनिक व नियमित तापमान की निगरानी एवं पल्स ऑक्सीमीट्री सुनिश्चित की जाए कोरोना के लक्षण उत्पत्ति के दिनांक से 10 दिन होने तथा रोगी में विगत 3 दिनों से बुखार के कोई लक्षण नहीं होने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाए ।डिस्चार्ज के लिए कोरोना की पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है ।किंतु रोगी को आगामी 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य है
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि इसी तरह डेडीकेटेड कोविड-19 हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेड्स पर भर्ती मध्यम रोगियों के डिस्चार्ज के लिए दिए गए निर्देश अनुसार ऐसे रोगी जिनमें लक्षण तीन दिवस के भीतर ठीक हो गए हो एवं ऑक्सीजन सैचुरेशन चार दिवस तक 95% हो ।मध्यम लक्षण रोगियों की दैनिक तापमान एवं ऑक्सीजन सैचुरेशन की निगरानी की जाए। यदि बुखार तीन दिवस में ठीक हो जाता है तथा आगामी चार दिवस तक बगैर सपोर्ट के ऑक्सीजन सपोर्ट के रोगी का ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो ऐसे रोगियों को दसवे दिन डिस्चार्ज किया जा सकता है। डिस्चार्ज पूर्व जांच की आवश्यकता नहीं है। शेष गंभीर रोगियों को पूर्ण क्लिनिकल रिकवरी होने तथा लक्षणों के ठीक होने पर एक बार कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया जा सकेगा।
कोविड-19 मरीजों के डिस्चार्ज के नए दिशानिर्देश